होमस्टे पर GST: दरें, इनपुट क्रेडिट और प्लेटफ़ॉर्म का नियम
ठहरने पर GST दो बातों से तय होता है — हर यूनिट का एक दिन का मूल्य, और यह कि आप रजिस्ट्रेशन के लिए बाध्य हैं या नहीं। इस पेज पर दोनों बातें विस्तार से।

GST की नज़र में मेहमान को कुछ रातों के लिए कमरा या पूरा घर देना "आवास सेवा" है। सरकारी अधिसूचनाओं में इस श्रेणी का वर्णन होटल, सराय, गेस्ट हाउस, क्लब, कैंपसाइट या रहने-ठहरने के लिए बनी अन्य व्यावसायिक जगहों में आवास के रूप में किया गया है। रात के हिसाब से दिया जाने वाला होमस्टे या हॉलिडे फ़्लैट आम तौर पर इसी दायरे में देखा जाता है, लेकिन आपकी अपनी संपत्ति का वर्गीकरण — ख़ासकर अगर आप लंबी अवधि के किराएदार भी रखते हैं — किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से पक्का कर लें।
22 सितंबर 2025 से लागू दो स्लैब
17 सितंबर 2025 की अधिसूचना संख्या 15/2025-केंद्रीय कर (दर) 22 सितंबर 2025 से प्रभावी हुई और इसने आवास की प्रविष्टि बदल दी:
- एक यूनिट का प्रति दिन मूल्य ₹7,500 तक (₹7,500 सहित): 5%, इनपुट टैक्स क्रेडिट के बिना।
- ₹7,500 प्रति यूनिट प्रति दिन से ऊपर: 18%, इनपुट टैक्स क्रेडिट के साथ।
56वीं GST काउंसिल के फ़ैसलों पर वित्त मंत्रालय के FAQ दो बातें साफ़ करते हैं: ₹7,500 तक की यूनिट पर 5% दर अनिवार्य है, और ऐसी यूनिट पर ITC नहीं लिया जा सकता। सस्ते कमरे पर 18% और क्रेडिट चुनने की कोई छूट नहीं है।
"बिना ITC" का मालिक के लिए मतलब
इनपुट टैक्स क्रेडिट वह व्यवस्था है जिसमें रजिस्टर्ड कारोबार अपनी ख़रीदारी — फ़र्नीचर, चादरें-तौलिए, मरम्मत, सफ़ाई सेवा, सॉफ़्टवेयर — पर चुकाया GST, वसूले गए GST में से घटा लेता है। 5% वाले स्लैब में यह रास्ता बंद है। यानी ख़र्चों में छिपा GST सीधे आपकी लागत बन जाता है, और मुनाफ़े का हिसाब इसी आधार पर लगाना चाहिए। 18% वाले स्लैब में सामान्य शर्तों के साथ क्रेडिट मिलता है, इसलिए महँगी प्रॉपर्टी का हिसाब काग़ज़ पर अलग दिखता है।
दरें कैसे बदलीं
- जुलाई 2017 से ₹1,000 प्रति दिन से कम के आवास पर छूट थी।
- 18 जुलाई 2022 से यह छूट हटी और ₹7,500 तक के आवास पर 12% लगने लगा।
- 22 सितंबर 2025 से यही स्लैब 5% (बिना ITC) हो गया, और ₹7,500 से ऊपर 18%।
अगर कोई पुराना लेख 12% बताता है, तो वह सितंबर 2025 से पहले की स्थिति है।
कब आपकी जगह प्लेटफ़ॉर्म GST भरता है
CGST क़ानून की धारा 9(5) सरकार को यह अधिकार देती है कि कुछ सेवाओं पर टैक्स ई-कॉमर्स ऑपरेटर से वसूला जाए। 22 अगस्त 2017 की अधिसूचना संख्या 23/2017-केंद्रीय कर (दर) ने, अधिसूचना 17/2017 में संशोधन करके, आवास सेवा को इस सूची में जोड़ा। इसमें एक अहम अपवाद है: यह नियम तब लागू नहीं होता जब ऑपरेटर के ज़रिए सेवा देने वाला व्यक्ति धारा 22(1) के तहत रजिस्ट्रेशन के लिए बाध्य हो।
- सीमा से नीचे वाला मेज़बान, प्लेटफ़ॉर्म से बुकिंग: GST के लिए प्लेटफ़ॉर्म को सप्लायर माना जाता है और वही टैक्स भरता है।
- रजिस्ट्रेशन के लिए बाध्य मेज़बान: प्लेटफ़ॉर्म वाली बुकिंग सहित सभी पर मेज़बान ख़ुद GST वसूलता और जमा करता है।
- सीमा से नीचे, सिर्फ़ सीधी बुकिंग: कोई प्लेटफ़ॉर्म बीच में नहीं, इसलिए पहला सवाल रजिस्ट्रेशन की सीमा का है।
₹7,500 की सीमा को सही पढ़ना
यह जाँच हर यूनिट के एक दिन के मूल्य पर होती है। तीन बेडरूम का विला एक यूनिट के रूप में देना और तीन अलग कमरे अलग-अलग देना — दोनों का हिसाब एक जैसा नहीं है। और दर पूरे मूल्य पर लगती है, इसलिए ₹7,600 के कमरे पर पूरे ₹7,600 पर 18% बनेगा। छूट, लंबे ठहराव के रेट या अतिरिक्त मेहमान का शुल्क मूल्य बदल सकते हैं; किसी एक स्लैब पर भरोसा करने से पहले अकाउंटेंट को अपनी रेट-संरचना दिखाएँ।
अकाउंटेंट से पूछने लायक़ सवाल
- मेरी हर प्रॉपर्टी एक यूनिट है या कमरे अलग यूनिट गिने जाएँगे?
- मेरे PAN की सारी गतिविधियाँ जोड़ने पर क्या मैं रजिस्ट्रेशन के लिए बाध्य हूँ?
- मेरे कौन-से प्लेटफ़ॉर्म धारा 9(5) के तहत पहले से GST भर रहे हैं?
- अगर मेरे रेट ₹7,500 के दोनों ओर हैं तो शुरुआती ख़र्चों के क्रेडिट का क्या होगा?
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
homestay pe kitna gst lagta hai?
₹7,500 प्रति यूनिट प्रति दिन तक 5% (बिना ITC) और उससे ऊपर 18% (ITC के साथ), 22 सितंबर 2025 से।
क्या ₹7,500 से सस्ते कमरे पर 18% और क्रेडिट चुन सकते हैं?
नहीं। वित्त मंत्रालय के FAQ के अनुसार ₹7,500 तक की यूनिट पर 5% बिना ITC अनिवार्य है।
छोटे मेज़बानों के लिए प्लेटफ़ॉर्म कब से GST भर रहे हैं?
ई-कॉमर्स ऑपरेटर के ज़रिए बिकने वाला आवास 22 अगस्त 2017 से धारा 9(5) में अधिसूचित है। मेज़बान अगर धारा 22(1) के तहत रजिस्ट्रेशन के लिए बाध्य है, तो यह नियम लागू नहीं होता।
क्या पुरानी 12% दर अब भी लागू है?
नहीं। वह 18 जुलाई 2022 से 21 सितंबर 2025 तक ₹7,500 तक के आवास पर लागू थी।
इस गाइड में
और मुफ़्त टूल
स्रोत
- PIB – FAQs-2 on decisions of the 56th GST Council (hotel accommodation ≤ ₹7,500: 5% without ITC)
- TaxGuru – GST on hotel & guest house accommodation: Notification 15/2025-CT(Rate), effective 22.09.2025, and rate history
- TaxGuru – Hotel accommodation entries after 22.09.2025 (≤ ₹7,500: 5% without ITC; above: 18% with ITC)
- Notification 17/2017-Central Tax (Rate), as amended (accommodation via e-commerce operators, section 9(5); inserted by 23/2017 dated 22.08.2017)
- GST Council – Notification 17/2017-Central Tax (Rate)
अपडेट 27/09/2026 — नियम बदलते रहते हैं: हमेशा नवीनतम आधिकारिक पाठ देखें।
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